संविधान पीठ ने कहा कि शादी खत्म करने के लिए कोई भी पक्ष अनुच्छेद-32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकता।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/sEzZnc7
No comments:
Post a Comment