Monday, May 1, 2023

Supreme Court: शादी खत्म करने के लिए सीधे शीर्ष अदालत नहीं आ सकती पार्टियां, कोर्ट बोला- तलाक विवेक का विषय

संविधान पीठ ने कहा कि शादी खत्म करने के लिए कोई भी पक्ष अनुच्छेद-32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकता।

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