बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि काम में लापरवाही, गलत फैसला और भूलबस हुई गलती अगर किसी दुर्भावना के बिना होती है तो उसे दुराचार नहीं कहा जा सकता।
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