झज्जर निवासी महिला की याचिका को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाना क्रूरता की श्रेणी में आता है और इस आधार पर पति तलाक का अधिकारी हो जाता है।
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