Saturday, September 1, 2018

अदालत ने अन्नाद्रमुक विधायकों की अयोग्यता मामले में आदेश सुरक्षित रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के टीटीवी दिनाकरन धड़े के 18 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के मामले में फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज आदेश सुरक्षित रखा लिया।

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