आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में पिता का नाम लिखने की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी आवेदक की मां अपने पति से अलग रहती हैं तो वह सिर्फ माता का नाम भी लिख सकता है।
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