गुजरात हाईकोर्ट ने भगोड़े चोकसी के 2017 के धोखाधड़ी मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि पहली नजर में चोकसी और अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला बनता है।
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