हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, पुणे में भवन निर्माण की अनुमति रक्षा मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी होने से पहले 2008 में दी गई थी। परिपत्र केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में था, किसी भी चल रहे निर्माण पर रोक लगाने की मांग का अधिकार नहीं।
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