नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जिसमें शुक्रवार को कहा गया है कि "इस तरफ या उस तरफ" नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
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