सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि जमानत आदेश में प्राथमिकी संख्या, संबंधित पुलिस थाने का नाम और कथित आरोप सहित सभी आवश्यक मूलभूत जानकारी प्रारूप के तहत दर्ज किया जाए।
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