लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया। दोष सिद्ध के चलते फैजल लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गए।
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