अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित नाबालिग लड़की को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। यह घटना 7 नवंबर, 2017 को ठाकुरमुंडा के पास ओरियम गांव में हुई थी, जब नाबालिग लड़की अपने घर के पास खेल रही थी।
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