सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक प्रतीकों और नामों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से मंगलवार को कहा कि उसे धर्मनिरपेक्ष और सभी के लिए निष्पक्ष होना चाहिए।
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