मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 324 और 427 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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