जस्टिस विकास ढुल ने अभियुक्त को राहत देते हुए कहा, संसद भवन को उड़ाने की धमकी के कारण किसी प्रकार का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। मामले में जा पहले ही पूरी हो चुकी है।
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