Thursday, April 7, 2022

सुप्रीम कोर्ट: अंतरिम आदेशों के तहत कर्मचारियों को किया गया तदर्थ भुगतान वेतन का हिस्सा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अंतरिम आदेशों के तहत किसी कर्मचारी को किया गया तदर्थ भुगतान ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन का हिस्सा नहीं है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/QVhfuZF

No comments:

Post a Comment