सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अंतरिम आदेशों के तहत किसी कर्मचारी को किया गया तदर्थ भुगतान ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन का हिस्सा नहीं है।
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