सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ‘लूप टेलीकॉम’ को ‘‘धोखाधड़ी का संघ’’ और ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति के तहत यूपीए युग का ‘‘लाभार्थी’’ करार दिया।
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