कोर्ट ने कहा, "यह दर्शाता है कि डॉक्टर के नुस्खे में हेरफेर भी किया जा सकता है। दवा कंपनियां डॉक्टरों को मुफ्त सुविधाएं देकर लाभ उठाती हैं और मरीजों को अपनी दवा परामर्श के तौर पर लिखवाती हैं।"
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