उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति की एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिट याचिका के जरिये इस तरह की मांग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
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