Friday, July 26, 2019

पानी चोरी पर होगी दो साल की सजा, गुजरात विधानसभा में पारित हुआ बिल 

पानी चोरी के लिए नहर को नुकसान पहुंचाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है। जबकि नहर को नुकसान पहुंचाए बिना पानी चुराने पर तीन माह की सजा होगी। 

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2ZebtiX

No comments:

Post a Comment