सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के विभाजन के वक्त भारत के साथ रहने वाले रजवाड़ों के ‘राजा’ द्वारा घोषित निजी संपत्तियों के हकदार सिर्फ उसकी ‘गद्दी’ संभालने वाले ही नहीं, बल्कि उसके तमाम वारिस हैं।
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