भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई की तरफ से जारी नए नियमों के मुताबिक कोई भी फूड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी अपने उत्पाद बेचने के लिए इस तरह के फूड लेबल्स का प्रयोग नहीं कर सकती।
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