सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह राजनीतिक दलों को गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों को टिकट नहीं देने का निर्देश नहीं जारी कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करना कानूनन, अयोग्यता का नया आधार घोषित करना होगा।
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