अगर आपने अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अलग से देना होगा।
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