आपराधिक विश्वासघात के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि आरोपी को न्याय के कटघरे में लाना है।
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