केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया कि संसद के पास अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में कानूनों का नाम रखने का अधिकार नहीं है।
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