रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून में छह साल के बाद दोषी राजनेता को फिर से चुनावी राजनीति में शामिल करने की अनुमति दी गई है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
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