जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता (तमिलनाडु) ने पैरा 13 के संबंध में दिए गए फैसले पर रोक लगाने का प्रर्याप्त साक्ष्य दिए हैं।
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