इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इस मामले में पहले की टिप्पणियों या पारित आदेशों से प्रभावित हुए बिना पलानीस्वामी के खिलाफ शिकायत का फैसला करें।
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