सरकार ने कहा है कि जो लोग 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान से भारत में आए हैं वे आधुनिक चिकित्सा/एलोपैथी का अभ्यास करने के लिए स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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