Friday, December 17, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अदालत को जमानत देते समय विस्तार से कारण बताने की जरूरत नहीं 

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, आरोप साबित होने पर सजा की गंभीरता के बीच संतुलन बनाना होगा।

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