राजस्थान के करीब 36000 निजी व गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया फीस व अन्य शुल्क की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की छूट दे दी है।
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