सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अधिकतम चार महीने में निर्देश जारी करने का आदेश दिया।
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