प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को 19 साल पुराने मामले में उन पर लगाए गए 14.40 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने के बारे में याद दिलाने के लिए एक पत्र (रिमाइंडर) भेजा है।
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