सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने चीनी कंपनियों की मदद से चल रहे फर्जी लोन एप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
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