सुप्रीम कोर्ट ने डकैती और मर्डर मामले में एक दोषी की सजा 22 साल कैद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परिस्थितियां हैं उसमें दोषी को हमेशा के लिए जेल में रखना सही नहीं होगा।
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