कोर्ट का कहना है कि देशभर में राज्य और जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तथा खाली पदों के चलते लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान से वंचित रहना पड़ रहा है।
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