भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर मीडिया कारोबार के नियमों से संबंधित संपूर्ण कानूनी ढांचे की समीक्षा करने और इसके लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है।
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