सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रिटिश काल में होने वाली असहमति की तुलना हमारे द्वारा बनाए गए लोकतांत्रिक शासन के साथ नहीं की जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार असीम नहीं है, उसमें मुनासिब पाबंदी शामिल है।
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