Thursday, March 5, 2020

नियमों के मुताबिक ही तीसरे पक्ष को दी जा सकती है जानकारी, आरटीआई के तहत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कोर्ट के दस्तावेज या सूचनाएं सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत हासिल नहीं किए जा सकते हैं।

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