पीठ ने कहा कि लिव-इन रिलेशन को सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे चुका है। हम सिर्फ युवक-युवती के हितों का संरक्षण चाहते हैं। खासकर हमारा प्रयास युवती का भविष्य सुरक्षित करना है।
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