सुप्रीम कोर्ट ने हापुड़ भीड़ हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे की जांच करने और पूरक आरोप पत्र दायर करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।
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