मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव अधिकारियों को तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक दलों के अनधिकृत झंडों वाले डंडे एक अप्रैल तक हटाने के निर्देश दिए हैं।
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