Friday, March 29, 2019

अदालत नहीं चुनाव आयोग ही तय कर सकता है चुनावी तारीख : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अदालत चुनाव का समय तय नहीं करती। इसका फैसला चुनाव आयोग ही कर सकता है।

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