फौजदारी प्रक्रिया की धारा 321 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह मामूली किस्म के अपराध में केस वापस ले सकती है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2OmwR3s
No comments:
Post a Comment