सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की कस्टडी के लिए पुनर्विवाह आधार नहीं हो सकता। वह भी तब जब तलाक के वक्त पति-पत्नी के बीच इसे लेकर करार हो गया हो।
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