सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किए जाने के आधार पर लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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