सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कमजोर दृष्टि (लो विजन) से पीड़ित छात्र को एमबीबीएस कोर्स करने की इजाजत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता के शारीरिक विकलांगता श्रेणी में नीट-यूजी पास करने को आधार बनाते हुए यह फैसला दिया।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2PCLM7n
No comments:
Post a Comment