Tuesday, August 28, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर दृष्टि वाले छात्र को एमबीबीएस कोर्स करने की इजाजत दी 

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कमजोर दृष्टि (लो विजन) से पीड़ित छात्र को एमबीबीएस कोर्स करने की इजाजत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता के शारीरिक विकलांगता श्रेणी में नीट-यूजी पास करने को आधार बनाते हुए यह फैसला दिया।

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