कृषि, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे कार्यों के लिए ड्रोन (मानवरहित विमान) के व्यावसायिक इस्तेमाल के नियम तय हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 1 दिसंबर से लागू इन नियमों के तहत ड्रोन के जरिये खाद्य सामग्री समेत कोई भी भारी वस्तु नहीं भेजी जा सकती।
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